- एक्साइज-01 कोर्ट के स्पेशल जज राजीव रंजन सिंह ने सुनाई सज़ा
- 01 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया
- जुर्माना की राशि नही देने पर आरोपी को 06 माह का सश्रम कारावास की सज़ा भुगतनी होगी
नज़रिया न्यूज़ (रूबी बिनीत), अररिया।
बिहार प्रदेश में प्रतिबंधित 91.800 लीटर नेपाली शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर न्यायमण्डल अररिया के एडीजे सह एक्साइज-01 कोर्ट के स्पेशल जज राजीव रंजन सिंह ने आरोपी को 05 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है।
आरोपी युवक को कारावास की सज़ा के अलावा 01 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
वही, जुर्माने की राशि जमा नहीं होने पर आरोपी को अलग से 06 माह का सश्रम कारावास की सज़ा भुगतानी होगी।
सज़ा पाने वाला जिले के नरपतगंज थाना क्षेत्र के पुलहा(बड़ेपारा) गांव के वार्ड 12 के रहनेवाले मो अनवर का 30 वर्षीय बेटा मो अजीम है।
यह सजा उत्पाद स्पेशल 855/2022 फारबिसगंज थाना कांड संख्या 487/2021 मे सुनाया गया है।
सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा व उत्पाद के अधिकृत अधिवक्ता चंदन कुमार सिंह ने बताया कि 04 जुलाई 2021 के करीब 05 बजकर 10 मिनट पर गुप्त सूचना के आधार पर फारबिसगंज के तत्कालीन थानेदार निर्मल कुमार यादवेन्द्र अन्य पुलिस बलों के साथ कोढ़ी हाट नहर के पास फारबिसगंज पर खड़े थे।
जहाँ वाहनों की सघन जांच की जा रही थी। तभी मोटरसाइकिल बजाज पल्सर 220 जिसका पंजीयन संख्या बीआर 38 एक्स 4538 आकर रुका।
मोटरसाइकिल का तलाशी पश्चात अवैध नेपाली चार गेंहू बोरी मे कुल 306 बोतल प्रति 300 मिलीलीटर कुल 91.800 लीटर अवैध नेपाली शराब बरामद हुआ।
आरोपी की गिरफ्तारी कर जप्त नेपाली शराब का जब्तीसूची तैयार कर फारबिसगंज थाना कांड संख्या 487/2021 दर्ज किया गया था।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया था।
अभियोजन गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश श्री सिंह ने आरोपी को दोषी पाया।
सज़ा के बिन्दु पर सरकार की ओर से एक्साइज एक्ट के स्पेशल पीपी संजय मिश्रा एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता राज नारायण सिंह ने अपना-अपना पक्ष रखा था।























