- कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत मजदूरों को दुर्घटना होने पर मुआवजा पाने का अधिकार है।
समस्तीपुर/दलसिंहसराय, (राज कुमार सिंह)। किसी भी व्यवसाय तथा संस्था को खड़ा करने के लिए श्रमिकों की विशेष भूमिका होती है। मजदूर दिवस मनाने का मूल कारण हर मजदूर के अधिकारों की रक्षा करना तथा उन्हें उनके मूल व कानूनी अधिकारों से अवगत करवाना है।उक्त बातें राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर बुद्धवार को राज्य एंव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार अनुमंडल विधिक सेवा समिति दलसिंहसराय की ओर से श्रम प्रवर्तन कार्यालय परिसर मे आयोजित विधिक जागरूकता शिविर को सम्बोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह ने कही। उन्होंने कहा की श्रमिकों को वेतन अधिनियम 1976 के तहत पुरूष एवं महिला श्रमिकों को समान प्रकृति के कार्य के लिए समान मजदूरी का अधिकार प्राप्त हैं। श्रमिकों के काम करने के लिए निश्चित घंटे तय हैं व कानूनन कर्मचारी को सप्ताह में एक दिन वेतन सहित अवकाश दिया जाना आवश्यक हैं। कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत मजदूरों को दुर्घटना होने पर मुआवजा पाने का अधिकार दिया गया हैं।साथ ही श्रम विभाग भी श्रमिक हिताधिकारी को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करता है। उन्होंने आगे कहा की श्रमिक कौशल विकास योजना के तहत श्रमिकों के बच्चों को मिलने वाली छात्रावृत्ति, श्रमिक स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत गंभीर बीमारियों में 3 लाख रुपए तक के निशुल्क ईलाज की सुविधा, प्रधानमंत्रा जीवन ज्योति बीमा आदि योजनाओं की जानकारी श्रमिकों को दी गई। शिविर मे ही कई असंगठित मजदूरों को लेबर कार्ड का वितरण किया गया। समारोह की अध्यक्षता प्रभारी श्रम अधीक्षक सुबोध कुमार मिश्रा ने की। मौके पर विधि स्वयं सेवक जीतेन्द्र कुमार सिंह समेत कंचन कुमार, मनोज कुमार, अभिनंदन कुमार, किरण कुमारी, मोनी कुमारी, संजीव कुमार पासवान, इम्तियाज आलम, आरती देवी, ममता देवी, काजल देवी, शिव लाल महतो राजू पासवान, जितेंद्र कुमार, पंकज कुमार, राजेश कुमार, नरेश दास समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे।