नज़रिया न्यूज़ (विकास प्रकाश/विवेक प्रकाश), अररिया।
न्यायमण्डल अररिया के एडीजे सह उत्पाद के विशेष न्यायाधीश-01 राजीव कुमार सिंह की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व बिहार राज्य में प्रतिबंधित अवैध शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर दो शराब तस्कर अजय चौधरी व पंकज शर्मा को 06-06 वर्ष का सश्रम करावास की सज़ा सुनाई है।
दोनो आरोपियों को कारावास की सज़ा के अलावा 01-01 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
वही, जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी पर 06 माह का सश्रम कारावास की सज़ा भुगतने का आदेश जारी किया गया है।
सज़ा पाने वाला 38 वर्षीय अजय चौधरी पिता नारायण चौधरी अररिया जिले के भरगामा थाना क्षेत्र के वार्ड 13 स्थित चिरैया गांव का रहनेवाला है।
जबकि दूसरा अभियुक्त 22 वर्षीय पंकज कुमार शर्मा पिता परमेश्वर शर्मा सुपौल जिला के किशनपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर सुखसेन का रहनेवाला है।
उत्पाद के विशेष लोक अभियोजक संजय मिश्रा ने बताया कि यह सजा स्पेशल उत्पाद मुकदमा संख्या 753/2021 मे सुनाया गया है।
बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर 22 अगस्त 2021 को संध्या साढ़े 05 बजे अररिया थाना में पदस्थापित तत्कालीन थानेदार सुनील कुमार सदल बल के साथ पुलिस वाहन चेकिंग लाहटौरा गांव के समीप खड़े थे।
तभी एक पुराना टाटा 407 जिसका पंजीयन संख्या बीआर 11 एल 6407 था, आया, परन्तु पुलिस वालों को देखकर भागने लगा, पुलिस बल गाड़ी का पीछा करते हुए कैरियर गाइड एकेडमी स्कूल के करीब 500 मीटर दक्षिण में गाड़ी को रोक पाने में सफलता हासिल की।
गाड़ी पर बैठे लोगों से पूछताछ कर गाड़ी का तलाशी लिया गया तो उसमें विभिन्न ब्रांडों का शराब कुल 106 कार्टून 2649 बोतल कुल 948.555 लीटर शराब बरामद हुआ।
शराब की जब्ती सूची तैयार कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई।
इधर, कोर्ट में सभी गवाहो ने घटना का पूर्ण समर्थन किया।
गवाहो के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश श्री सिंह ने आरोपी तस्करो को दोषी करार दिया।
न्यायलय मे बचाव पक्ष से अधिवक्ता अधिवक्ता अशोक पांडेय ने कम से कम सज़ा देने की गुहार लगायी थी।