विकास प्रकाश (ब्यूरो प्रमुख)
नजरिया न्यूजए अररिया :
सिविल कोर्ट अररिया के एडीजे.3 रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने स्पीडी ट्रायल के तहत लगभग तीन वर्ष पुर्व हुए हत्या का मामला प्रमाणित होने पर सिकटी बरदाहा क्षेत्र के नवटोली कौआकोह गांव के रहने वाले हेमचन्द्र रजक को आजीवन कारावास की सजा के अलावे 75 हजार रूपया जुर्माना किया है। धारा 302 भादवि में सश्रम कारावास की सजा के अलावा 50 हजार रूपया तथा धारा 307 भादवि में 10 वर्ष की सजा के अलावा 25 हजार रूपया जुर्माना किया गया है। जुर्माने की राशि जमा नही करने पर दोनो आरोपियो को नौ माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। एडीजे.3 ने यह सजा एसएसटी 553ध्16 में पारित किया है।
घटना 23 मई 2016 की बताई गई हे। असामीगण के द्वारा नाजायज मजमा बनाकर अभियोगिनी सरिता देवी के घर घुस कुल्हाड़ी से मारकर उनके देवर विनोद यादव की हत्या कर दी जाती है।
सजा के विन्द़़ु पर सरकार की ओर से एपीपी संजय कुमार मिश्रा ने सजाए मौत देने की अपील की।
वहीए बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता अशोक कुमार शर्मा ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। सुचिका सरिता देवी भी सिकटी बरदाहा क्षेत्र के नवटोली कौआकोह गांव की रहने वाली है।
इसी मुकदमा में न्यायाीधीश श्री श्रीवास्तव के द्वारा विगत 17 जनवरी 2019 को एसटी मुकदमा संख्या 553ध्16 में पिता.पुत्र क्रमशरू 70 वर्षीय लोटन उर्फ लोकनाथ यादव तथा 40 बर्ष प्रकाश यादव को ही आजीवन कारावास की सजा के अलावे 75 हजार रूपया जुर्माना किया गया है।