नजरिया न्यूज, अररिया : फारबिसगंज की बहुचर्चित मुख्य पार्षद सुनीता देवी सहित, शिप्रा राय, रजनी सिंह, साबरा खातून के अलावा प्रदीप कुमार नौनिया, ऋषिकेश नारायण सिंह, गुलाब चन्द साह, इरफान अंसारी व जसीम अंसारी की जमानत याचिका को व्यवहार न्यायालय अररिया के प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी श्री कुमार अमित मनु ने मंजूर कर ली। इसके साथ ही सभी बुधवार की शाम जेल से बाहर आ गये।
मुख्य पार्षद सुनीता देवी सहित अन्य पर सरकारी कार्य मे बाधा डालने का आरोप था। साथ ही नगर परिषद कार्यालय फारबिसगंज में जबड़न घ़़ुस कर पदाधिकारियो व कमचारियो के साथ गाली-गलौज करने का आरोप था।
बताया जाता है कि 14 अक्तूबर 2008 को नगर परिषद फारबिसगंज सहित सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किये जाने की मांग को लेकर सभी लोगो ने नगर परिषद फारबिसगंज के कार्यालय में घ़ुसकर सामान को क्षतिग्रस्त कर नप के पदाधिकारी व कर्मचारियो के साथ मारपीट की घटना का अजाम देते हुए उन्हे भददी-भददी गाली दी थी।
घटना को लेकर फारबिसगंज के तत्कालिन कार्यपालक दंडाधिकारी सह प्रभारी अनुमंडल पदाधिकारी इन्द्रदेव राम द्वारा भादवि की धारा 147, 341, 323, 353, 427, 186, 504 के तहत फारबिसगंज थाना में कांड संख्या 493/08 दर्ज करवाया गया था।